भारत के हर नागरिक को लोकतंत्र में मतदान का अधिकार प्राप्त है। अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं और आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, तो आप वोटर कार्ड (Voter ID) के लिए आवेदन कर सकते हैं। Bihar voter card status track
वोटर कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो न केवल चुनाव में वोट डालने के लिए जरूरी है, बल्कि पहचान प्रमाण के रूप में भी उपयोग होता है।
बिहार वोटर कार्ड अप्लाई कैसे करें? – पूरी जानकारी हिंदी में
इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि बिहार में वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कैसे आवेदन किया जा सकता है।
वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए आवश्यक पात्रता
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- बिहार का निवासी होना जरूरी है
बिहार वोटर कार्ड ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल
(NVSP) पर जाएं
https://www.nvsp.in
चरण 2: "Apply online for registration of new voter" विकल्प चुनें
- यह Form 6 होता है, जो नए वोटर के लिए होता है।
चरण 3: आवश्यक विवरण भरें
नाम, जन्म तिथि, लिंग
वर्तमान पता और स्थायी पता
पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट (यदि हो)
चरण 4: दस्तावेज़ अपलोड करें
एक पासपोर्ट साइज फोटो
पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड)
पते का प्रमाण (जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड)
चरण 5: सबमिट करें और रेफरेंस ID नोट करें
आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस ID मिलेगी जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
वोटर कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
चरण 1: नजदीकी बीएलओ (Booth Level Officer) या चुनाव कार्यालय जाएं
वहां से Form 6 प्राप्त करें।
चरण 2: फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें
पहचान और पते का प्रमाण, एक फोटो लगाएं।
चरण 3: फॉर्म जमा करें
भरे हुए फॉर्म को बीएलओ को जमा करें या निर्वाचन कार्यालय में दें।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
NVSP वेबसाइट पर जाएं: https://voters.eci.gov.in/
"Track application status" विकल्प पर क्लिक करें
अपनी रेफरेंस ID डालें और स्थिति देखें Bihar voter card status track
महत्वपूर्ण लिंक
NVSP वेबसाइट
सीईओ बिहार (CEO Bihar) वेबसाइट
निष्कर्ष
वोटर कार्ड बनवाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी चुनाव कार्यालय में जाकर ऑफलाइन भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। समय रहते आवेदन करें ताकि आप आने वाले चुनावों में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें।